रेप के आरोपी को कोर्ट ने दी 10 साल की सजा और 32 हजार का लगाया जुर्माना,आरोप था कि उसने किशोरी को बहला फुसलाकर साथ ले गया और 17 दिनों तक किया दुष्कर्म।
बाँदा,किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और 17 दिनों तक रेप करने के आरोपी युवक को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई।साथ में ही 32 हजार रुपया का अर्थ दंड भी लगाया है।कोर्ट ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है,तो उसे एक साल की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।
पूरा मामला बाँदा जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत का है।जहाँ पर 19 जून 2020 को पिता ने मुकदमा पंजीकृत कराया था।जिसमें यह लिखा गया था,कि उसकी 17 वर्षीय भांजी 17 जून 2020 को सायं 4 बजे कोचिंग गई थी,परंतु वहाँ से वह वापस नहीं आई।जब कोचिंग में पता किया तो जानकारी मिली,कि लड़की पहले ही घर चली गई है।बाद में जानकारी करने के बाद पता चला कि धीरज नगर निवासी सोनू विश्वकर्मा उसे बहला फुसलाकर प्रयागराज ले गया।इसके बाद लड़की के साथ 17 दिनों तक लगातार बलात्कार(रेप) किया।
जब पुलिस को जानकारी मिली तो सर्विलांस की मदद से युवक को प्रयागराज में गिरफ्तार किया गया और संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करके जेल भेजा गया।अदालत में सुनवाई करते हुए युवक को 10 साल की सजा और 32 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया।अदालत ने कहा,कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी पड़ेगी।