कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म व हत्या के आरोपित युवक को सुनाई फाँसी की सजा

उत्तर प्रदेश के बाँदा ज‍िले में अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के एक मामले में आरोप‍ित युवक को फाँसी की सजा सुनाते हुए 2 लाख 70 हजार का जुर्माना लगाया।आरोप‍ित युवक ने 5 वर्ष की बाल‍िका को पहले दुष्‍कर्म का श‍िकार बनाया और फ‍िर उसकी हत्‍या कर दी।

बाँदा,मरका थाने के समगरा गाँव मे 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को फाँसी की सजा सुनाई है।साथ ही 2 लाख 70 हजार रुपया जुर्माना भी किया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया,कि पाक्सो की कोर्ट में न्यायाधीश अनु सक्सेना ने यह फैसला सुनाया।रामबहादुर पुत्र गंगवा प्रजापति निवासी समगरा को सुनवाई के बाद सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया है।

बालिका के पिता ने 19 अप्रैल 2021 को घटना के दूसरे दिन मरका थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।आरोपित युवक के खिलाफ धारा 376, 377,302, 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।लगभग एक वर्ष में ही पीड़ित पिता को आखिर न्याय मिल गया।

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