भुगतान करने पर टीडीएस अनिवार्य

कांट्रेक्टर,सप्लायर को भुगतान करते समय टीडीएस अनिवार्य रूप से काटे

बाँदा :कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई।जिसमे टीडीएस कटौती हेतु जिम्मेदार प्रत्येक सरकारी विभाग,निकाय,संस्था द्वारा पंजीयन प्राप्त किए जाने उनके द्वारा कांट्रेक्टर,सप्लायर को भुगतान करते समय टीडीएस अनिवार्य रूप से काटे जाने एवं उक्त कटौती को जमा किए जाने हेतु जीएसटीआर-7 दाखिल कराए जाने के संबंध में वर्कशॉप का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।आपको यह भी बतादें की टीडीएस कटौती विभागों द्वारा प्राप्त करने एवं जीएसटीआर-7 दाखिल कराए जाने से संबंधित विस्तृत जानकारी राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त पवन कुमार अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई।

इस बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी,राज्य कर उपायुक्त सुरेंद्र कुमार कैथल,जय सिंह यादव एवं जनपद के समस्त सरकारी विभाग, निकाय,संस्था के अधिकांश जिला स्तरीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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