दुष्कर्म के आरोपी को अदालत में 10 साल की सजा एवं ₹10 हजार रुपए का जुर्माना किया है,आरोपी द्वारा बाँदा में 5 वर्ष पूर्व चारा काटने गई एक महिला से दुष्कर्म किया गया था,जिस पर नरैनी थाना पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
बाँदा,नरैनी थाना क्षेत्र के एक गाँव में 31 अगस्त 2017 को महिला चारा काटने गई थी।गाँव के हरीशरण पुत्र लड़कू उर्फ शिवप्रसाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।विरोध करने पर कुल्हाड़ी से काट डालने की धमकी दी थी।घटना की रिपोर्ट कोतवाली नरैनी में दर्ज की गई।पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था।
मुकदमा के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनोज दीक्षित ने आठ गवाह पेश किए।दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमरूज्जमा खान ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।अर्थदंड की राशि से पीड़िता को आठ हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।